मानहानि मामला: राहुल गांधी की पेशी पर सस्पेंस खत्म, कोर्ट ने 20 फरवरी को बयान दर्ज कराने हेतु किया तलब


 सुलतानपुर। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणी से जुड़े मानहानि के चर्चित मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सोमवार को स्थानीय अदालत में पेश नहीं हुए। इंडिया की सोच बुलंद न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, राहुल गांधी के अधिवक्ता ने उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का हवाला देते हुए अदालत से अगली तारीख की मांग की है।

केरल के कार्यक्रम और बजट सत्र का दिया हवाला

विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र (मौका अर्जी) प्रस्तुत किया। इंडिया की सोच बुलंद न्यूज़ को मिली जानकारी के मुताबिक, अधिवक्ता ने बताया कि राहुल गांधी वर्तमान में केरल में एक कार्यक्रम में व्यस्त हैं। साथ ही आगामी बजट सत्र की व्यस्तताओं का उल्लेख करते हुए अदालत से राहत की मांग की गई। बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अगली निर्धारित तिथि पर राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगे।

क्या है पूरा विवाद?

यह मामला साल 2018 का है, जब भाजपा नेता विजय मिश्रा (निवासी हनुमानगंज, कोतवाली देहात) ने राहुल गांधी द्वारा गृहमंत्री अमित शाह पर की गई एक टिप्पणी के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। इंडिया की सोच बुलंद न्यूज़ के सूत्रों के अनुसार, परिवादी पक्ष की गवाहियां पूरी होने के बाद अदालत ने धारा 313 (CrPC/BNSS) के तहत आरोपी का बयान दर्ज करने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से तलब किया था।

अगली सुनवाई अब 20 फरवरी को

अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी की 'मौका अर्जी' को स्वीकार कर लिया है। इंडिया की सोच बुलंद न्यूज़ की कवरेज के मुताबिक, विशेष न्यायाधीश ने अब 20 फरवरी की तिथि नियत की है, जिस दिन राहुल गांधी को अपना बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा।

रिपोर्ट: सुनील सिंह, इंडिया की सोच बुलंद न्यूज़

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