सुलतानपुर। दहेज की मांग पूरी नहीं होने के चलते विवाहिता को जान से मार डालने की आरोपी सास व ससुर की जमानत अर्जी पर एफटीसी प्रथम की अदालत में मंगलवार को बहस हुई। फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट जज राकेश यादव की अदालत ने अपराध की गम्भीरता को देखते हुए आरोपी सास-ससुर की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।
प्रतापगढ़ जिले के अंतू थाने के बिसुहला-बंडाखुटार गांव के रहने वाले वादी राम वचन ने गत 21 जनवरी की घटना बताते हुए अमेठी जिले के संग्रामपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उनके आरोप के मुताबिक संग्रामपुर थाने के सरैया कनू गांव के रहने वाले गुलाबचन्द्र के साथ उन्होंने अपनी बेटी चांदनी का विवाह करीब चार साल पूर्व सम्पन्न कराया था। वादी के मुताबिक पति गुलाबचन्द्र,सास कैलाशी देवी, ससुर छोटेलाल दहेज की मांग को लेकर उनकी पुत्री को प्रताड़ित करते रहे और मांग पूरी नहीं पर उसे जान से मार डाला। दहेज हत्या सहित अन्य धाराओ में आरोपियो को जेल भेजने की कार्रवाई हुई। मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं शासकीय अधिवक्ता शिवकुमार सिंह के तर्कों को सुनने के पश्चात अदालत ने जेल में निरुद्ध सास-ससुर की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है।
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