अदालत ने 5500 रुपए का लगाया अर्थदंड
सुलतानपुर। कंधईपुर ग्राम सचिवालय से सामान चोरी के मामले में अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार निर्मल की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी संतोष कुमार को मामले में दोषी ठहराते हुए उसे तीन साल के कारावास एवं पांच हजार पांच सौ रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शिवगढ़ थाने के कंधईपुर गांव के प्रधान विनोद कुमार सरोज ने एक अगस्त साल 2023 की रात की घटना बताते हुए चार दिन बाद स्थानीय थाने में ग्राम सचिवालय से कम्प्यूटर सेट,सीसीटीवी कैमरा,रोशनदान व अन्य सामान चुरा ले जाने के आरोप में अज्ञात चोर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में स्थानीय थाने के अहिरनवा के रहने वाले आरोपी संतोष का नाम प्रकाश में लाते हुए उसे बरामद सामान के साथ जेल भेजने की कार्यवाही की गई। मामले में आरोपी के खिलाफ आरोप-पत्र भी पेश किया गया। मामले का विचारण अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चला। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी संतोष को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
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