संग्रह अमीन हत्याकांड में संजय यादव प्रधान के खिलाफ एनबीडब्ल्यू

 313 की कार्यवाही में हाजिर होने के बजाय हाजिरी माफी पेश करने पर कोर्ट ने अर्जी की खारिज*

सुलतानपुर। संग्रह अमीन हत्याकांड में मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संध्या चौधरी की अदालत में आरोपियो का बयान दर्ज करने के लिए तारीख तय रही। मामले में पिछली तिथि पर जमानतीय वारन्ट पर चल रहे तीन आरोपियो ने अपने खिलाफ जारी कार्यवाही निरस्त कराने की मांग को लेकर अर्जी दिया। अदालत ने तीनों आरोपियो के खिलाफ जारी जमानतीय वारंट निरस्त कर दिया है। मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए 12 आरोपी व्यक्तिगत रूप से हाजिर रहे,जबकि आरोपी संजय यादव प्रधान हाजिर नहीं हुए बल्कि उनकी तरफ से हाजिरी माफी अर्जी दी गई। अदालत ने आरोपी संजय प्रधान की अर्जी खारिज करते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले में एक आरोपी के हाजिर नहीं होने से बयान दर्ज करने की कार्यवाही बाधित रही। वहीं मामले में आरोपी जलालुद्दीन व अन्य की तरफ से साक्षी इंस्पेक्टर अमर सिंह को साक्ष्य के लिए फिर से तलब करने की मांग की गई थी। फिलहाल अदालत ने आरोपियो की अर्जी निराधार मानते हुए खारिज कर दिया है। शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार दूबे ने बताया कि अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख तय किया है। 

अमेठी जिले के मुसाफिरखाना के भद्दौर निवासी संग्रह अमीन सुरेश यादव व उनके भतीजे बृजेश यादव की 27 फरवरी 2023 को चुनावी रंजिश में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपी जलालुद्दीन सहित कुल 13 आरोपियों के खिलाफ विचारण चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में शीघ्र विचारण का भी निर्देश दिया है। मामले में कोर्ट लगातार सुनवाई कर रही है।

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