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सुलतानपुर।
विकास खण्ड बल्दीराय की ग्राम पंचायत सिंघनी में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष बल्दीराय को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के भीतर मुकदमा दर्ज कर उसकी विवेचना पूरी करते हुए रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जाए।
अदालत ने यह भी कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो विधिक कार्रवाई की जाएगी।
बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत सिंघनी में ग्राम प्रधान द्वारा विकास कार्यों में व्यापक अनियमितता और धांधली किए जाने के आरोप लगे हैं, कार्यवाही न होने की स्थित में मामला न्यायालय तक पहुंचा था।
न्यायालय की इस कार्यवाही से ग्राम प्रधान के खेमे में हड़कम्प मचा है
इंडिया की सोच बुलंद से राजमणि पाण्डेय की रिपोर्ट
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