आवाज नमूने की जांच को लेकर अर्जी की प्रति बचाव पक्ष ने किया प्राप्त*
सुलतानपुर। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित बयान देने से जुड़े मानहानि के मुकदमे में सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई के लिए तिथि नियत रही। मामले में परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र की तरफ से पिछली पेशी पर अर्जी देकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आवाज की रिकॉर्डिंग व उनके आवाज के नमूने की जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला के माध्यम से कराने की मांग की गई है,जिसकी प्रति राहुल गांधी के अधिवक्ता ने प्राप्त किया। मामले में परिवादी की अर्जी पर सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी है। एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले में राहुल गांधी के अधिवक्ता से आपत्ति मांगी है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 27 मार्च की तारीख तय की गई है।
कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्र ने साल 2018 में राहुल गांधी के जरिये गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से नाराज होकर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मामले में परिवादी पक्ष की गवाही पूरी हो जाने के बाद अदालत ने राहुल गांधी को उनका बयान दर्ज करने के लिए तलब किया था। अदालत के आदेश पर राहुल गांधी एमपी-एलएलए कोर्ट में हाजिर हुए और अपना बयान दर्ज कराया था। अदालत ने उन्हें सफाई साक्ष्य पेश करने के लिए तारीख नियत की थी,फिलहाल उनकी तरफ से सफाई साक्ष्य नहीं पेश करने की वजह से अदालत ने मामले में फैसले के बाद ऊपरी अदालत में अपील होने के दौरान हाजिर होने के लिए व्यक्तिगत बंधपत्र व जमानतनामा पेश करने एवं फाइनल बहस के लिए कार्यवाही नियत किया था,इसी बीच परिवादी की तरफ से राहुल गांधी के आवाज की जांच व मिलान को लेकर अपने अधिवक्ता संतोष पाण्डेय के माध्यम से अर्जी पेश की गई है,जिस पर सुनवाई लम्बित चल रही है।
.jpg)
0 Comments
Comments